हरक सिंह रावत को राहत, हाईकोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर लगाई रोक

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के ईडी आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने संपत्ति कुर्क के आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार समेत ईडी से दो हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

ईडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत देहरादून में मामूली कीमत पर रिहायशी क्षेत्र में बेशकीमती जमीन खरीदी है. जिसकी कीमत वर्तमान में करोड़ों रुपए की है. यही नहीं, उनके द्वारा बतौर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में भारी मात्रा में घोटाला किया हुआ है. उन पर आरोप है कि उन्होंने इसके अलावा अन्य घोटाले भी किए हैं.

उच्च न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ से अधिक कीमत की 101 बीघा जमीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी एक अनंतिम कुर्की आदेश पर की. जिस पर पर कोर्ट ने रोक लगा दी. जो कि केस दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट बनाम उत्तराखंड राज्य चल है.ईडी के अनुसार, ट्रस्ट का नियंत्रण हरक सिंह रावत के परिवार सहित अन्य दोस्तों के पास है. जो कांग्रेस नेता हैं और पहले भाजपा सरकार में मंत्री थे.

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