हेलिकॉप्टर सेवा में लगेगा पांच प्रतिशत GST

देहरादून :प्रदेश में हेलिकॉप्टर सेवा में पांच प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इसके लिए जीएसटी परिषद ने सहमति जताई है। अभी तक इकोनॉमी क्लास पर पांच और अन्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है, लेकिन केदारनाथ हेली सेवा समेत उड़ान योजना के तहत प्रदेश में संचालित हेली सेवा में सीट शेयरिंग पर यात्री सफर करते हैं, जिससे जीएसटी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

सोमवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के मुद्दों को उठाया। कहा, हेलिकॉप्टर सेवा में निर्धारित जीएसटी को लेकर असमंजस है। इकोनॉमी क्लास के लिए पांच प्रतिशत और अन्य के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है।

कहा, प्रदेश में संचालित हेली सेवाओं में यात्री सीट शेयरिंग के आधार पर यात्रा करते हैं। उन्होंने जीएसटी एक्ट में संशोधन करने का आग्रह किया, इस पर परिषद ने सहमति जताई। एक जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 में धारा 73 के तहत सृजित कर को जमा करने की शर्त के अधीन ब्याज व अर्थदंड की माफी के लिए नई धारा 128ए की निर्धारित करने वाली प्रक्रिया, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित करने पर चर्चा की गई।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के माध्यम से यदि किसी व्यापारी का छह माह तक रिटर्न फाइल न करने पर पंजीकरण रद्द होने पर 30 नवंबर 2021 कर दोबारा पंजीकरण बहाल करने का समय दिया गया, लेकिन सामान खरीदने वाले व्यापारी को आईटीसी का लाभ लेने का मौका नहीं दिया गया। अब ऐसे व्यापारियों को आईटीसी का लाभ ले सकते हैं। बैठक सचिव वित्त विनोद कुमार सुमन, आयुक्त राज्यकर डाॅ. अहमद इकबाल आदि मौजूद थे।

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