26 जनवरी से होगा उत्तराखंड में यूसीसी लागू

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है. इसके तहत हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने के बाद सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लग गई है. ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. लिहाजा, संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा.

दरअसल, नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने को लेकर शासन स्तर से गठित विशेषज्ञ समिति ने नियमावली को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज था. ऐसे में विधाई विभाग के परीक्षण के बाद 20 जनवरी यानी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई और यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. वर्तमान समय में नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. इसके चलते उत्तराखंड शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर मंत्रिमंडल की बैठक करने की अनुमति मांगी थी.

लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद धामी मंत्रिमंडल की बैठक, सोमवार को सचिवालय में आहूत की गई. मंत्रिमंडल की इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को मंजूरी देना ही था. लिहाजा करीब आधे घंटे तक चली बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम धामी निकाय चुनाव प्रचार के लिए पौड़ी गढ़वाल पहुंचे. यहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा- “राज्य में सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है. इससे पूरे देश को फायदा होगा. भाजपा उत्तराखंड का विकास कर इसे देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करना चाहती है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल तुष्टिकरण कर रहे हैं…”

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