नई दिल्ली : संसद भवन में गुरुवार को हुई हाथापाई मामले में दिल्ली पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हाथापाई में बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए थे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और बीएनएस की धारा 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
इससे पहले दिन में बीजेपी ने गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान ‘शारीरिक हमला और उकसावे’ का आरोप लगाया गया था।साथ ही हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत उन पर अभियोग चलाने की मांग की गई थी। बीजेपी सांसद हेमंग जोशी, पार्टी सहयोगियों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ संसद मार्ग पुलिस थाने गए और शिकायत दर्ज कराई थी।
संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी के द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सांसद शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे।
उसी समय राहुल गांधी अपने ‘इंडी’ गठबंधन के सांसदों के साथ आए और तय रास्ते से न जाकर एनडीए के सांसदों के बीच आ गए। उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों को उकसाया भी और “दुर्भावनापूर्ण रवैये” के साथ आगे बढ़े।