नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सीपीसीबी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित सीएक्यूएम ने सोमवार से दिल्ली में ग्रैप-4 को लागू करने का फैसला लिया है। ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े उपाय लागू किया जाएगा।
ग्रैप-4 में कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद किया गया है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? आइए बताते हैं।
दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद सीएनजी-इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं के ट्रक चलेंगेदिल्ली के बाहर के कर्मिशियल वाहनों पर रोक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों सीएनजी और बीएस VI डीजल गाड़ियां चलेंगी
नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद 10वीं और 12वीं क्लास फिजिकल मोड में चलेंगी
सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं ऑफिस 50% कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैंसभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी सफाई से जुड़े प्रोजक्ट आदि काम जारी रहेंगेऑड-ईवन का फैसला भी लिया जा सकता है एबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन चलते रहेंगे
दिल्ली-एनसीआर में रविवार को वायु प्रदूषण और बढ़ गया जिससे एक्यूआई पहली बार 500 के पार हो गया। रविवार की शाम तक अधिकतर इलाकों में एक्यूआई ‘खतरनाक’ (सीवियर) श्रेणी में पहुंच गया था। एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, रविवार रात 9 बजे दिल्ली का पिछले 24 घंटे का औसत एक्यूआई 548 रहा।
रविवार सुबह आठ बजे दिल्ली का एक्यूआई लेवल 477 था, जो शाम आठ बजे तक 548 हो गया। दिल्ली में आज सांस लेने की स्थिति प्रतिदिन 14.7 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली के पीजीएवी कॉलेज पर एक्यूआई 701 तक पहुंच गया।