1 जुलाई से बदलेगा सिम कार्ड का नियम

नई दिल्लीः मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर नियम बदलने वाला है। अब आप सिम चोरी और डैमेज होने के केस में 7 दिन तक नया सिम नहीं ले पाएंगे। हालांकि इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था और आप तुरंत दूसरे सिम कार्ड पर सेम नंबर खरीद लेते थे। लेकिन अब ये बदलने वाला है।

TRAI की तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों बदलाव किया जाता रहा है। अब एक बार फिर सिम कार्ड से संबंधित नियम बदलने वाला है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियम में बदलाव करने का फैसला किया गया है। सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए ट्राई की तरफ से इस नियम को लागू किया गया है।

सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने की स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको स्टोर से तुरंत सिम कार्ड मिल जाती थी। लेकिन अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा, इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। यानी अगले सात दिन के बाद ही आपको ये सिम कार्ड मिलेगा जो MNP नियम में बदलाव के बाद लागू किया गया है।

दरअसल TRAI की तरफ से ये फैसला लिया गया था। क्योंकि फ्रॉड और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से ये फैसला लिया गयाथा। कई मामलों में सामने आया था कि एक बार सिम कार्ड चोरी होने के मामले में किसी अन्य सिम कार्ड पर नंबर एक्टिवेट करवा लिया गया था।

इसके बाद किसी अन्य घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अब ऐसी ऑनलाइन स्कैम जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया था। इसको लेकर ट्राई की तरफ से मार्च में नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

सिम स्वैपिंग का सीधा सा मतलब है कि एक ही नंबर को किसी अन्य सिम कार्ड पर एक्टिवेट करवा लेना। अब ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं जब किसी अन्य सिम कार्ड पर सेम नंबर को हासिल कर लिया जाता है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सिम स्वैपिंग की समय अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया था।

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