निर्वाचन के दायित्वों के संपादन में गलती की नहीं होती कोई गुंजाइश

संस्कृति प्रेक्षागृह में निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किये गये सैक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित हुआ
जिलाधिकारी ने निर्वाचन आयोग और आयोग के मैनुअल के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन के दिये निर्देश

पौड़ी गढ़वाल। जनपद के संस्कृति भवन (प्रेक्षागृह) में आज जनपद में निर्वाचन ड्यूटी के संपादन हेतु तैनात किये गये सैक्टर मजिस्ट्रेट (सामान्य और पुलिस मजिस्ट्रेट) का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, जिला विकास अधिकारी मनविन्दर कौर, दीपक रावत, प्रवीन सैनी और संतोष सिंह आदि मास्टर ट्रेनरों द्वारा सैक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनाव से पूर्व और चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपादित किये जाने वाले दायित्वों को प्रेजेन्टेशन के माध्यम से समझाया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सैक्टर मजिस्ट्रेट की शंका का समाधान किया गया तथा ई0वी0एम0 का डैमो प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

इस दौरान जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सैक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि निर्वाचन के कार्यों को बहुत ही गंभीरता और ध्यान पूर्वक संपादित करना चाहिए। क्योंकि इसमें गलति की कोई गुंजाइश नहीं होती।

उन्होंने सभी को जाति, लिंग, क्षेत्र, संप्रदाय, पार्टी विशेष आदि से ऊपर उठकर पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्भिकता से अपने दायित्वों को संपादित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी सैक्टर मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने दिये गये पोलिंग स्टेशन में जाकर वहां पर ई0एम0एफ0( ऐश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी) को चैक करने तथा वलनरेबल मतदेय स्थलों का एक बार पुनः परीक्षण करते हुए निर्धारित प्रारूप में उसका विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि किसी को भी यदि कहीं पर भी संदेह हो तो आयोग के मैनुअल और निर्देशों का हुबूहू पालन करते हुए कार्य संपादन करें तथा शत-प्रतिशत निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतना सुनिश्चित करें।आज 120 सैक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें से कुल 110 उपस्थित रहे तथा 10 अनुपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने अनुपस्थित रहे सैक्टर मजिस्ट्रेट के संबंध में निर्देश दिये हैं कि उनका तत्काल स्पष्टीकरण लिया जाय तथा कहा कि बिना वाजिब कारण के चलते कोई अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कहा कि निर्वाचन के कार्यों में अनुशासन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा।

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